आमला। व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड आमला के पीठासीन अधिकारी कुशाग्र अग्रवाल ने एक सिविल निष्पादन प्रकरण में मौज खापा स्थित 10.255 हेक्टेयर भूमि पर डिक्रीधारी पक्ष को कब्जा दिलाने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक को कब्जा वारंट की तामिली कराते हुए भूमि का भौतिक कब्जा दिलाने के निर्देश दिए है। यहां मामला सिविल निष्पादन प्रकरण क्रमांक ईएक्स/1/2025 से संबंधित है, जिसका मूल वाद वर्ष 1998 और अपील वर्ष 2002 से जुड़ा है। मानकिराव एवं अन्य बनाम दुर्गाप्रसाद एवं अन्य (रामनाथ के वारिसगण) के बीच के कानूनी विवाद में न्यायालय ने 7 अगस्त 2003 को पारित डिक्री के निष्पादन की कार्रवाई अब अंतिम चरण में पहुंच गई है।

न्यायालय के आदेश के अनुसार मौज खापा स्थित खसरा क्रमांक 687, रकबा 10.255 हैक्टयर भूमि के संबंध में जारी कब्जा वारंट का पालन कराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने पुलिस बल की तैनाती की गई है।
डिक्रीधारी पक्ष द्वारा पुलिस सहायता के लिए निर्धारित 16810 रुपये चालान के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बैतूल के खाते में जमा कराई है। न्यायालय ने कार्रवाई के दौरान एक चाय पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ दो महिला आरक्षको की तैनाती के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय ने राजस्व विभाग को संपूर्ण करवाई विधिसम्मत तरीके से सम्पन्न कर जल्द से जल्द उसका प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं इस आदेश को भूमि विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।







